उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति चुनाव आयोग
भारतीय संविधान के 97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोडें गये अनुच्छेद 19 (ग) में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ-साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 43 (ख) में राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व निर्धारित किये गये है। संविधान में जोडें गये भाग 9(ख) में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए अनुच्छेद 243-यट (2) में व्यवस्था कि गयी कि सहकारी समिति के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा उसके संचालन का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा यथा उपबन्धित ऐसे प्राधिकारी अथवा निकाय में निहित होगा, जैसा कि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा निर्वाचन के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश का प्राविधान करें।
भारतीय संविधान के 97वें संषोधन के सुसंगत उत्तर प्रदेष राज्य ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13/2013 जो दिनांक 15 फरवरी 2013 से प्रभावी है के द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। आगे पढे...